नई दिल्ली. कोरोना वायरस (COVID-19) को लेकर सरकार द्वारा एडवाइजरी जारी करने के बाद अब इंडियन रेलवे (Indian Railway) ने भी अपने ग्राहकों को बड़ी राहत दी है. रेलवे स्टेशन और रिजर्वेशन काउंटर पर भीड़ कम करेन के लिए रेलवे ने टिकट रिफंड सिस्टम में कई बदलाव किए हैं. e-Ticket कैंसिलेशन और रिफंड के किसी भी नियम में बदलाव नहीं किया गया है. टिकट रिफंड रूल्स में यह नियम 21 मार्च से लेकर 15 अप्रैल 2020 के लिए लागू होगा.
केस-1: अगर 21 मार्च से 15 अप्रैल 2020 के बीच रेलवे ट्रेन कैंसिल करता है तो क्या होगा?
रेलवे ने कहा कि ऐसे केस में यात्रा की तारीख से 45 दिनों के भीतर टिकट जमाकर काउंटर से रिफंड लिया जा सकता है. पहले यह नियम तीन घंटों के लिए ही था.
कोरोना वायरस: ट्रेन कैंसिल होने से घबराएं नहीं, रेलवे ने बदला रिफंड नियम, आसानी से मिलेगा टिकट का पैसा